नई दिल्ली, अगस्त 28 -- एक महिला ब्रा खरीदने गई लेकिन स्टोर ने उससे 400 रुपये ज्यादा वसूल लिए। अब दिल्ली के उपभोक्ता आयोग ने लॉन्जरी स्टोर को अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी माना है। स्टोर ने महिला से जिस ब्रा की कीमत के टैग पर 1,495 रुपये लिखे थे, उसके लिए 1,895 रुपये वसूले थे। यानी महिला से 400 रुपये ज्यादा लिए गए। आयोग ने स्टोर को 400 रुपये 8 फीसदी सालाना ब्याज के साथ लौटाने और महिला को 20,000 रुपये देने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष मोनिका ए. श्रीवास्तव और सदस्य किरण कौशल ने मामले की सुनवाई की। आयोग ने महिला की ओर से पेश किए गए मूल प्राइस टैग को भी देखा, जो शिकायत के साथ जमा किए गए टैग से मेल खाता था। आयोग ने अपने 3 अगस्त के आदेश में कहा, "इंसान झूठ बोल सकते हैं, लेकिन दस्तावेज नहीं।"1495 रुपये की ब्रा के लिए वसूले 1,895 रुपये इंडियन...