ब्रांडेड कंपनी का लोगों लगाकर कपड़ा बेचने में जमानत अर्जी खारिज
कानपुर, अप्रैल 30 -- कानपुर। ब्रांडेड कंपनी के नाम का लोगों लगाकर कपड़ा बेचने के मामले में अपर जिला जज कोर्ट संख्या 16 ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजीसी संजय कुमार झा ने बताया कि ब्रांडेड कंपनी के अधिकारी मनोज गणपत ने चकेरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। बतौर आरोप उन्हें सूचना मिली है कि कुछ लोग कंपनी का लोगो प्रयोग कर कपड़ा बेच रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में कई दुकानों से कंपनी का लोगो लगा हुआ कपड़ा बरामद हुआ था। इसी मामले में बेकनगंज निवासी 65 वर्षीय कामरान शाह को पुलिस ने जेल भेजा था। एडीजीसी ने बताया कि न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कामरान की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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