नई दिल्ली, अप्रैल 23 -- नोट :: पूर्व में जारी 'व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी' को छोड़ सभी विचारों का सम्मान : शीर्ष अदालत' और 'महिलाओं के नमाज के लिए मस्जिद आने पर कोई रोक नहीं' दोनों खबरों को निरस्त कर कृपया इसी खबर का प्रयोग कीजिए। -------------------------------प्रभात कुमारनई दिल्ली। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड (एआईएमपीबी) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के नौ जजों की संविधान पीठ से कहा कि मुस्लिम महिलाओं को मस्जिदों में जाने की पूरी आजादी है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। एआईएमपीबी ने संविधान पीठ से कहा कि पैगम्बर मोहम्मद ने खुद कहा था कि महिलाओं को मस्जिद आने से मत रोको।देश के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत की अगुवाई वाली संविधान पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता एमआर शमशाद ने सबरीमाला मंदिर सहित विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के धार्मिक स्थलों पर...