नई दिल्ली, मार्च 19 -- पश्चिम एशिया संकट से ऊर्जा आपू्र्ति सुनिश्चित करने की बढ़ती चुनौतियों के बीच केंद्र सरकार ने ऊर्जा से जुड़ी जानकारियों को राष्ट्रीय सुरक्षा मामले के रूप में वर्गीकृत किया है। इस के बाद तेल एवं गैस क्षेत्र से जुड़ी सभी तेल कंपनियों और इकाइयों के लिए विस्तृत परिचालन जानकारी साझा करना अनिवार्य हो गया है।पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से 18 मार्च को जारी राजपत्र अधिसूचना के मुताबिक इस आदेश में उत्पादन, आयात, भंडार स्तर और खपत के प्रतिरूप से संबंधित आंकड़े और जानकारी शामिल है। यह मौजूदा गोपनीयता प्रावधानों को निरस्त करता है। दरअसल, भारत अपने कच्चे तेल का लगभग 88 प्रतिशत, और प्राकृतिक गैस का 50 प्रतिशत व एलपीजी का 60 प्रतिशत आयात करता है।पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस (सूचना प्रदान करना) आदेश 2026 के तहत सार्वजनिक और निजी दोनों...
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