नोएडा, जून 4 -- ग्रेटर नोएडा, ब्रिजेश कुमार। जिला उपभोक्ता आयोग ने वारंटी में खराब टीवी को ठीक न करने पर कंपनी को छह फीसदी ब्याज के साथ पूरी रकम 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर और सदस्य अंजु शर्मा ने केस की सुनवाई की। सेक्टर-122 निवासी विशाल ने 21 नवंबर 2018 को 49990 रुपये में एक स्टोर से स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदा था। कुछ दिन बाद ही टीवी में तकनीकी समस्या आने लगी। इसके बाद कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई। कंपनी के प्रतिनिधि ने टीवी को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन सही नहीं हुआ। इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता आयोग में मामला दर्ज कराया। सुनवाई के बाद आयोग ने कंपनी को आदेश दिया है कि ग्राहक को छह फीसदी ब्याज समेत 30 दिन में रुपये का भुगतान करना होगा। साथ ही दो-दो हजार रुपये वाद व्यय और मानसिक संताप के देने ह...