प्रयागराज, मार्च 24 -- रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए बच्चों की शिक्षा के आधार पर रेलवे आवास बनाए रखने के नियमों में संशोधन किया है। नए आदेश आरबीई नंबर 026/2026 के तहत अब कर्मचारियों के बच्चें यही 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो तीन महीने तक उन्हें सरकारी क्वार्टर खाली नहीं करना होगा। इससे एनसीआर समेत सभी जोन के लाखों कर्मचारियों को राहत मिली है। रेलवे बोर्ड की ओर से 23 मार्च 2026 को जारी निर्देशों में कहा गया है कि यदि कर्मचारी का तबादला, प्रतिनियुक्ति या पद परिवर्तन होता है और उसके बच्चे उसी स्टेशन पर पढ़ रहे हैं, तो वह निर्धारित अवधि तक पुराने स्टेशन का रेलवे क्वार्टर रख सकता है। यदि कर्मचारी के बच्चे कक्षा एक से आठ तक पढ़ रहे हैं, तो अब क्वार्टर शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के बाद एक माह तक रखा जा सकेगा। पहले यह...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.