बरेली, मई 5 -- बरेली के चर्चित बोगस फर्म प्रकरण में अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी युगांश बिसरिया की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। एडीजीसी क्राइम सुनील पांडेय ने बताया कि थाना बिथरीचैनपुर में एक बोगस फर्म द्वारा जीएसटी चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। बोगस फर्म द्वारा 13.23 करोड़ की आईटीसी दी गयी थी। इस प्रकरण में गिरफ्तारी से बचने को युगांश बिसरिया ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की थी। जिसकी सुनवाई अपर जिला जज प्रथम विजेंद्र त्रिपाठी की कोर्ट में हुई। एडीजीसी क्राइम सुनील पांडेय ने अग्रिम जमानत अर्जी का कड़ा विरोध किया था।
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