रांची, अप्रैल 26 -- रांची। विशेष संवाददाता बोकारो की लापता 18 वर्षीय युवती के कथित रूप से बरामद कंकाल की डीएनए जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में आंशिक संशोधन किया है। शीर्ष अदालत ने युवती के माता-पिता का डीएनए सैंपल लेने के लिए तय 48 घंटे की समयसीमा बढ़ाकर एक सप्ताह कर दी है, ताकि जांच प्रक्रिया सही तरीके से पूरी की जा सके।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के मूल आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने का कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) के खिलाफ कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि उसका उद्देश्य केवल निष्पक्ष और उचित जांच सुनिश्चित करना थ...