रांची, जून 18 -- रांची, संवाददाता। बोकारो ट्रेजरी से 11 करोड़ रुपये की कथित अवैध निकासी से जुड़े चर्चित घोटाले में गिरफ्तार लेखा शाखा के एएसआई अशोक भंडारी, गृह रक्षक सतीश कुमार और काजल मंडल की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर गुरुवार को सीआईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश 24 जून को सुनाएगी। यह भी पढ़ें- फर्जी एफडी घोटाले में पूर्व शाखा प्रबंधक को जमानत नहीं

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