रांची, जुलाई 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। बोकारो के 1999 के बहुचर्चित सामूहिक दुष्कर्म कांड के सजायाफ्ता यूनुस अंसारी को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने उसकी समयपूर्व रिहाई की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। प्रार्थी ने दलील दी थी कि वह 24 वर्ष 2 माह से अधिक की सजा काट चुका है, इसलिए उसे रिहा किया जाए। अंसारी को बोकारो के बहुर्चित गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। मई 2004 में बोकारो की निचली कोर्ट ने 21 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा दी थी। बाद में 2015 में हाईकोर्ट ने साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद 14 दोषियों की सजा बरकरार रखी थी. यह भी पढ़ें- नाबालिग लड़की को किडनैप किया, घर में कैद कर कई दिनों तक गैंगरेप; रांची में 4 गिरफ्तारगैंगरेप की घटना 12वीं कक्षा की छात्रा से हुआ था गैंगरेप यह ...