बोकारो कोषागार से 3.15 करोड़ निकासी मामले में आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं
रांची, अगस्त 19 -- रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो कोषागार के पुलिस विभाग के वेतन मद से कथित तौर पर 3.15 करोड़ रुपये की निकासी के मामले में आरोपी अन्नू पांडेय को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने अन्नू पांडेय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि बोकारो कोषागार से सब-इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह के वेतन मद से करीब 20 महीने की अवधि में 3.15 करोड़ की राशि निकाले जाने का आरोप है। अधिवक्ता ने दलील दी कि इस कथित निकासी से अन्नू पांडेय का कोई संबंध नहीं है। अदालत को बताया गया कि कथित वित्तीय अनियमितता अन्नू पांडेय के पति कौशल कुमार पांडेय द्वारा की गई है।
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