रांची, जुलाई 1 -- रांची, संवाददाता। बोकारो कोषागार से 4.29 करोड़ रुपये के कथित गबन मामले में मुख्य आरोपी कौशल पांडेय की पत्नी अन्नू पांडेय को अदालत से राहत नहीं मिली। सीआईडी के विशेष न्यायाधीश कुलदीप की अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला सीआईडी थाना कांड संख्या 06/2026 से जुड़ा है। प्राथमिकी के अनुसार, पुलिस अवर निरीक्षक उपेंद्र सिंह के नाम पर मई 2024 से मार्च 2026 तक वेतन मद से करोड़ों रुपये की निकासी की गई। जांच में पता चला कि यह राशि अन्नू पांडेय के बैंक खाते में जमा की गई थी। इसके बाद अधिकांश राशि उनके पति कौशल पांडेय के खाते में स्थानांतरित कर दी गई। कौशल पांडेय बोकारो एसपी कार्यालय में लेखाकार के पद पर कार्यरत है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह एक गृहिणी हैं और उन्हें अपने पति की कथित जालसाजी और बैंक लेन-देन क...