रांची, अप्रैल 16 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो से लापता 18 वर्षीय युवती के मामले में बरामद नरकंकाल की डीएनए जांच की केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) कोलकाता में कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि 48 घंटे के भीतर नामकुम मिलिट्री हॉस्पिटल में युवती के माता-पिता और बरामद कंकाल के सैंपल लिए जाएं तथा निर्धारित समय-सीमा में जांच के लिए भेजे जाएं। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने गुरुवार को यह निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने पोस्टमार्टम को लेकर भी स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कंकाल का पोस्टमार्टम रिम्स में कराया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष ढंग से संपन्न हो सके। यह भी पढ़ें- नरकंकाल की डीएनए जांच नहीं होने पर हाई कोर्ट सख्त, ...
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