नई दिल्ली, अप्रैल 1 -- बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर होने का दावा करने वाली अनीता आडवाणी की याचिका खारिज कर दी है। अनीता ने अपील की थी कि राजेश खन्ना उनकी मांग में सिंदूर भर चुके हैं। इस लिहाज से उनके रिश्ते को शादी का दर्जा मिलना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने अनीता की अपील को खारिज करते हुए 2017 में दिए गए डिंडोशी कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।अनीता आडवाणी को कोर्ट से मिला झटका सुपरस्टार राजेश खन्ना के निधन के कई साल बाद उनसे जुड़ी कानूनी लड़ाई अब खत्म हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनीता आडवाणी की तरफ से दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। जस्टिस शर्मिला देशमुख ने अनीता आडवाणी की अपील खारिज कर दी। अनीता का कहना था कि वह राजेश खन्ना की लिव-इन पार्टनर थीं। साल 2012 में उनके निधन तक साथ रहीं। उन्होंने यह भी दावा ...