बैंक से ठगी करने के आरोपी को तीन वर्ष कैद व 10 हजार जुर्माना
सिमडेगा, जुलाई 15 -- सिमडेगा, प्रतिनिधि। करीब 14 वर्ष पुराने बैंक ठगी के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दीपक कुमार को भारतीय न्याय संहिता के पूर्व प्रावधानों की धारा 406, 420 एवं 34 के तहत दोषी पाते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बताया गया कि इस संबंध में सिमडेगा थाना कांड संख्या 54/2012 से संबंधित है, जो 2 मई 2012 को दर्ज किया गया था। आरोप था कि आरोपी ने बैंक से धोखाधड़ी कर आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। मामले की जांच तत्कालीन अनुसंधानकर्ता सहायक अवर निरीक्षक विमल कुमार सिंह ने की थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और वैज्ञानिक अनुसंध...
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