मोतिहारी, अगस्त 26 -- मोतिहारी। चतुर्थ अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राघवेंद्र नारायण सिंह ने पहाड़पुर स्थित सटहा नौवाडीह पंजाब नेशनल बैंक से हथियार के बल पर लूटने के मामले में नामजद दो अभियुक्तों को दस-दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 51 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पश्चिमी चंपारण के मझौलिया थाना क्षेत्र के बखरिया निवासी देवकी पासवान के पुत्र छोटेलाल कुमार पासवान उर्फ छोटन कुमार पासवान व रामनगर छोटा बनकट निवासी यादोलाल प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद को हुई। यह भी पढ़ें- Aurangabad News: आर्म्स एक्ट में अभियुक्त को दो वर्ष की सश्रम कारावास की सजा, पेज 3लूट की घटना मामले में पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अभिषेक प्रियदर्शी ने पहाड़पुर थाने में एफआईआर दर्ज करा...