बैंक पर बिना अनुमति खाते से 21 लाख के लेनदेन का आरोप, उपभोक्ता आयोग ने तलब किया ट्रांजेक्शन
अमरोहा, अगस्त 29 -- मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश पर खाते में आई रकम में से बिना अनुमति लाखों रुपये के लेनदेन का आरोप लगाते हुए महिला ने पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया है। महिला ने बैंक पर सेवा में कमी का आरोप लगाते हुए रकम वापस कराने के साथ मानसिक और आर्थिक क्षति की भरपाई की मांग की है। सुनवाई शुरू करते हुए आयोग ने मामले में बैंक अधिकारियों को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिया है। जानकारी के मुताबिक संभल जिले के गांव मन्नीखेड़ा निवासी स्वाति ने 23 जनवरी 2026 को पीएनबी की जोया शाखा में अपना बचत खाता खुलवाया था। छह फरवरी को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल अमरोहा के आदेश के तहत उनके खाते में 930977.67 रुपये व दो लाख रुपये समेत कुल 1130977.67 रुपये जमा हुए। इसी दिन दो लाख रुपय...
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