आगरा, जनवरी 23 -- सावधि जमा की परिपक्वता अवधि पूरी होने के 16 दिन बाद भुगतान करने पर भी ब्याज न देने के मामले में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम ने एक्सिस बैंक के खिलाफ आदेश दिया है। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने बैंक को 16 दिन के ब्याज के रूप में 13 हजार 808 रुपये अदा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मानसिक पीड़ा और वाद व्यय के रूप में 10 हजार रुपये अलग से भुगतान करने का आदेश दिया गया है। वादी दिनेश शर्मा, निवासी कमला नगर ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीन कुमार गौतम के माध्यम से एक्सिस बैंक, भेरों बाजार बेलनगंज के प्रबंधक के खिलाफ वाद दायर किया था। वादी का कहना था कि उसने वर्ष 2022 में एक्सिस बैंक में सावधि जमा में रकम निवेश की थी। जमा की परिपक्वता अवधि 21 जनवरी 2025 को पूरी हो गई थी। इसके बावजूद बैंक ने 16 दिन...