सुल्तानपुर, मार्च 6 -- सुलतानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश कोतवाली नगर प्रभारी को दिया है। शहर के सिविल लाइन निवासी वीरेन्द्र प्रताप सिंह ने अधिवक्ता अयूब उल्ला खान के जरिए अम्बेडकरनगर जिले के राजे सुलतानपुर निवासी सर्वेन्द्र वीर विक्रम सिंह पर फर्म के बैंक खाते से धोखाधड़ी से रूपये निकालने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। अधिवक्ता ने बताया कि फर्म से हटा दिए जाने के बावजूद सर्वेन्द्र ने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का प्रयोग करके बैंक कर्मियों के सहयोग से डेबिट कार्ड जारी कराया और खाते का संचालन किया। धन निकासी करने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में अनिश्चितता के आधार पर कोर्ट ने इस मामले में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
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