रांची, अगस्त 9 -- रांची। विशेष संवाददाता बैंक गारंटी वापस करने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि गौतम कोल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से बैंक गारंटी वापसी के लिए दिए गए आवेदनों पर सीसीएल का सक्षम प्राधिकारी छह सप्ताह के भीतर निर्णय ले। निर्णय लेने से पहले कंपनी को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाए और उसके बाद कारणयुक्त यानी स्पीकिंग ऑर्डर पारित किया जाए।

सुनवाई का आदेश चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने गौतम कोल वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कंपनी ने अदालत से आग्रह किया था कि ईंधन आपूर्ति समझौते (फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट) के तहत जमा कराई गई बैंक गारंटी को बिना किसी कटौती या जुर्माने के वापस करने का नि...