देहरादून, अक्टूबर 14 -- उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग की पेंशन एवं सहायता योजनाओं का फायदा लेने के लिए लाभार्थियों को अब सख्त मानकों से गुजरना होगा। सरकार ने वर्ष 2021 में लागू पेंशन के मानकों को बदलते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी। इसमें पांच नए सख्त प्रावधान जोड़े गए हैं। बैंक खाता आधार से नहीं जुड़ा तो पेंशन रोकी जाएगी। सिर्फ दो कैटगरी में राहत मिलेगी। समाज कल्याण सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी ने इसके आदेश किए। हालिया कुछ समय में फर्जी प्रमाणपत्र के जरिए पेंशन लेने, दोहरी पेंशन का लाभ लेने के मामने सामने आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समाज कल्याण विभाग को पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता के लिए सख्त व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे। नए संशोधनों के तहत अब सत्यापन की प्रक्रिया, फर्जी पेंशनर से रिकवरी और अधिकारियों की जवाबदेही को साफ तौर ...