बैंक की गलती से हुआ नुकसान! तो ग्राहक को मिलेगा Rs.33 लाख का मुआवजा, RBI का नया नियम
नई दिल्ली, जुलाई 16 -- क्या बैंक की गलती से आपका पैसा फंसा या नुकसान हुआ है? अगर शिकायत करने के बाद भी बैंक सुनवाई नहीं कर रहा, तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की नई ओम्बड्समैन स्कीम के तहत आपको 33 लाख रुपये तक का मुआवजा मिल सकता है। जानिए कौन कर सकता है शिकायत और क्या है पूरा प्रोसेस।कौन कर सकता है शिकायत? अगर किसी ग्राहक को बैंक की सर्विस से परेशानी होती है और बैंक उसकी शिकायत का संतोषजनक समाधान नहीं करता, तो वह आरबीआई ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज करा सकता है। सबसे पहले संबंधित बैंक या संस्था के पास शिकायत करना जरूरी है। यदि वहां से समाधान नहीं मिलता, तब आरबीआई के पास मामला ले जाया जा सकता है।नहीं होगी कोर्ट जाने की जरूरत आरबीआई के अनुसार यह एक फ्री, तेज और आसान तरीके से शिकायत निपटाने का तरीका है। इसका मकसद ग्राहकों, बैंक, एनबीएफसी ...
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