बैंक ऑफ बड़ौदा में धोखाधड़ी मामले में आरोपी को जमानत नहीं
रांची, सितम्बर 21 -- रांची, संवाददाता। बैंक ऑफ बड़ौदा की कांके शाखा में 31.49 लाख रुपये के सरकारी धन के गबन मामले में जेल में बंद आरोपी मनीष मिंज को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त अभिमन्यु कुमार की अदालत ने सोमवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद 18 सितंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था। वह 19 अगस्त से न्यायिक हिरासत में है। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी कंप्यूटर पर अनधिकृत काम करते और एटीएम से पैसे निकालते पाया गया। अदालत ने मामले की गंभीरता और अनुसंधान जारी होने के कारण जमानत देने से इनकार कर दिया।
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