नई दिल्ली, मार्च 6 -- जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले की एक अदालत ने बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपी एचडीएफसी बैंक के पांच अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के एक प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि शोपियां के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने बैंक की शोपियां शाखा में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। आरोपियों में आदिल अयूब गनई, इरफान मजीद जरगर, मुबाशिर हुसैन शेख, जैद मंजूर और जावेद अहमद भट शामिल हैं।

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