नई दिल्ली, जनवरी 14 -- रिजर्व बैंक ने बुधवार को बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के भीतर ग्राहकों की शिकायतों के समाधान व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बैंकों और एनबीएफसी में आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति और कामकाज के लिए दिशानिर्देश जारी किए। रिजर्व बैंक ने कॉमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंकों, पेमेंट बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), नॉन-बैंक प्रीपेड भुगतान उपकरण जारीकर्ताओं और क्रेडिट सूचना कंपनियों के लिए अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि ये निर्देश विनियमित संस्थाओं (बैंक, एनबीएफसी आदि) के भीतर आंतरिक शिकायत समाधान व्यवस्था को मजबूत करने और संस्थाओं के भीतर एक शीर्ष स्तर के प्राधिकरण द्वारा ग्राहकों की शिकायतों का तेजी से समाधान करने के लिए जारी किए गए हैं।कौन होगा आंतरिक लोकपाल में? आंतरिक लोकपाल (आईओ) ...
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