कन्नौज, जून 3 -- फायर स्टेशन अधिकारी संदीप तंवर ने बताया कि बेसमेंट में अस्पताल संचालित करना अथवा मरीजों को भर्ती करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा बेसमेंट में कोचिंग संस्थान संचालित करने की भी अनुमति नहीं है। यदि कहीं इस प्रकार की गतिविधियां संचालित होती पाई जाती हैं तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार तत्काल कार्रवाई की जाएगी। यह भी पढ़ें- बेसमेंट में संचालित हो रहे, कोचिंग, मॉल व मदिरा की दुकानें यह भी पढ़ें- सुहागनगरी में भी असुरक्षित हैं बेसमेंट के कई रेस्टोरेंट, होटल यह भी पढ़ें- रेफरल अस्पताल में फायर सेफ्टी ऑडिट का आयोजन

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...