नई दिल्ली, मार्च 21 -- UP News: बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी फसलों के खराब होने पर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा के लिए क्लेम कर सकते हैं। कटाई के 14 दिनों के भीतर अगर फसल खराब होती है तो उसे क्लेम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) फसल नुकसान या प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान पर किसानों को बीमा सुरक्षा देती है। इसमें किसान को न्यूनतम प्रीमियम देना होता है, बाकी राशि सरकार देती है। बीमा कवरेज में बोआई से लेकर कटाई तक सभी प्राकृतिक जोखिमों का समावेश है। योजना के तहत सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, तूफान, कीट और बीमारियों से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है। इसके अलावा बुवाई से लेकर कटाई के बाद 14 दिनों तक फसल को हुए नुकसान पर भी मु...
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