बगहा, मार्च 17 -- बगहा, हमारे संवाददाता। न्यायिक आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने बेतिया मंडल कारा अधीक्षक के वेतन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है, वहीं बगहा के पुलिस अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक, पटना को पत्र भेजा गया है।यह मामला सेमरा थाना कांड संख्या 50/2005 से जुड़ा है, जिसमें सजावार बंदी राजू मियां उर्फ राजू बैठा का बगहा जेल से 25 मार्च 2023 को बेतिया मंडल कारा में स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके बाद अभियुक्त को बगहा न्यायालय में उपस्थापन के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे, लेकिन बीते तीन वर्षों से अभियुक्त की पेशी लंबित पड़ी है। अदालत के अनुसार, बेतिया मंडल कारा अधीक्षक द्वारा कई बार बगहा एसपी को पत्र भेज...