बगहा, मार्च 18 -- लगायी रोकबगहा, हमारे संवाददाता। न्यायिक आदेशों के अनुपालन में लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने बेतिया मंडल कारा अधीक्षक के वेतन पर रोक लगाने का आदेश बुधवार दिया है, वहीं बगहा के एसपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीजीपी, पटना को पत्र भेजा गया है। एपीपी जितेंद्र भारती ने बताया कि मामला सेमरा थाना कांड संख्या 50/2005 से जुड़ा है, जिसमें सजावार बंदी राजू मियां उर्फ राजू बैठा का बगहा जेल से 25 मार्च 2023 को बेतिया मंडल कारा में स्थानांतरण कर दिया गया था। इसके बाद अभियुक्त को बगहा न्यायालय में उपस्थापन के लिए लगातार प्रयास किए जाते रहे, लेकिन बीते तीन वर्षों से अभियुक्त की पेशी नहीं की गई है। अदालत के अनुसार, बेतिया मंडल कारा अधीक्षक द्वारा क...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.