चित्रकूट, अप्रैल 2 -- चित्रकूट। संवाददाता जिला सत्र न्यायाधीश शेषमणि की अदालत ने नाबालिग बेटे के सामने पिता की हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी को 11 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। घटना मारकुंडी थाना क्षेत्र के जारोमाफी गांव में बीते 14 मार्च 2025 को हुई थी। जिसमें हमलावर ने कुल्हाड़ी से गले में कई वार कर वारदात को अंजाम दिया था।पिछले साल होली के त्योहार दौरान मारकुंडी थाना क्षेत्र के जारोमाफी निवासी शंकर प्रजापति के ऊपर गांव के ही राम प्रसाद ने कुल्हाड़ी से हमला किया था। इस मामले में शंकर की पत्नी मीरा प्रजापति ने 14 मार्च 2025 को थाने में तहरीर देकर नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। तहरीर में बताया कि राम प्रसाद ने उसके पति को गाली गलौज किया। विरोध करने पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इलाज...
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