बेगूसराय, अप्रैल 30 -- बिहार के बेगूसराय में बेटे की हत्या के आरोप में एक पिता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषी पिता को जेल भेज दिया गया है। हत्या आरोपी के खिलाफ उसकी पत्नी, बहू और अन्य बेटे ने ही कोर्ट में गवाही जिसके आधार पर घटना के सात साल बाद यह फैसला सामने आया। घटना जून 2019 की है। मामला तेघरा थाना क्षेत्र के पीढौली गांव की है। 9 जून 2019 को रात में खाना खाने के समय आलोक कुमार को उसके पिता सुधीर सिंह ने मार डाला था। आरोपी पिता ने गला रेत कर आलोक को मार डाला था। हत्या के इस मामले में जिला सत्र प्रधान न्यायाधीश ऋषिकांत ने यह सजा सुनाई। आजीवन कारावास के अलावे 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह केस मृतक की पत्नी आभा कुमारी ने दर्ज कराया था जिसमें उसकी सासू मां और देवर ने गवाही दी। पुलिस के अनुसंधान और गवाहों के बयान की र...