नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी बेटी से करने के आरोपी पिता को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द कर दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कोर्ट से आरोपी को जिन वजहों से जमानत दी गई, वो कानूनी रूप से गलत था। कोर्ट ने कहा कि तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया था। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आरोपी पिता को सात दिनों के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक बच्ची के साथ उसके पिता द्वारा ही रेप किए जान से गंभीर अपराध नहीं हो सकता। कोर्ट ने कहा कि जिसने उसको जन्म दिया और जिसके ऊपर उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वही उसके साथ ये कृत्य किया है। इस दौरान पीड़िता बेटी ने सुनवाई में आरोप लगाया था कि उसके पिता ने उसके बड़े होते ही उस...
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