बेटी ने मां को पहचानने से इनकार किया; कोर्ट ने पिता के पास बरकरार रखी बच्ची की कस्टडी
विधि संवाददाता, अगस्त 13 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कौशाम्बी की सात वर्षीय एक बच्ची की कस्टडी उसके पिता सतेंद्र कुमार के पास बरकरार रखी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संदीप जैन ने बच्ची से सीधे बातचीत के बाद दिया। कोर्ट ने बच्ची से बात की तो उसने बताया कि वह कक्षा एक में पढ़ती है और अपने पिता के साथ रहने में सहज है। बच्ची ने अपनी मां अर्चना को पहचानने से इनकार कर दिया और स्पष्ट कहा कि वह उनके साथ नहीं रहना चाहती। पश्चिमशरीरा थाने की पुलिस ने कोर्ट के गत 30 जुलाई के आदेश के तहत बच्ची को अदालत में पेश किया था।पत्नी ने पति पर लगाए क्रूरता के आरोप उधर याची मां अर्चना ने कोर्ट को बताया कि पति ने उसके साथ क्रूरता की और उसे ससुराल से निकाल दिया। उसके बाद से वह अपने पिता-भाई के साथ रह रही है और सिलाई व सब्जी की दुकान से रोज़ाना करीब पांच सौ रुपये कमाती है।...
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