बेटी के हत्या के मामले में पिता को आजीवन कारावास
बहराइच, मई 20 -- बहराइच, संवाददाता। न्यायालय पीठासीन अधिकारी शैली रॉय प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने हत्या के दोषसिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। वादिनी मुकदमा जाबरुन्निशा ने थाना मोतीपुर पुलिस को सूचना दी थी कि 02 सितम्बर 2024 को सुबह करीब 10 बजे उसे सूचना मिली की पारिवारिक बातों को लेकर उसके पति मो नईम पुत्र शहादत उर्फ कल्लन निवासी निबिया हंसपुर रायबोझा थाना मोतीपुर ने उसकी लड़की खुशबू (18) वर्ष को धारदार हथियार से गला काटकर जान से मार दिया है। जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीपुर में प्राप्त लिखित प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया। उप निरीक्षक योगेन्द्र सिहं यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रे...
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