बेटी के साथ यौन शोषण के आरोपी को राहत नहीं
नई दिल्ली, जून 26 -- नई दिल्ली, प्र.सं.। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को जमानत देने से मना कर दिया है। आरोपी पर अपनी ही बेटी के साथ दस साल तक यौन शोषण करने का आरोप है। मानसिक रोग से पीड़ित 17 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया कि जब वह छह साल की थी, तब से पिता उसके साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। मामले में पिता के खिलाफ पॉक्सो के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने पिता की इस दलील को खारिज कर दिया कि नाबालिग के दावे उसकी मानसिक हालत के कारण भरोसे लायक नहीं हैं। यह भी पढ़ें- बेटी के साथ यौन शोषण के आरोपी को राहत नहीं पेश मामला 26 जनवरी को साकेत थाने में दर्ज किया गया था। पुलिस ने आरोपी को 5 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था।
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