गाज़ियाबाद, अक्टूबर 7 -- गाजियाबाद, संजीव वर्मा। क्रासिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र में 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी सौतेले पिता को विशेष पॉक्सो अदालत ने 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक उत्कर्ष वत्स ने बताया कि मामला क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली वादिनी ने 21 फरवरी 2023 को थाने में तहरीर दी कि उसके पति उन्हें छोडकर चले गए। जिसके बाद वह दीपक नामक युवक के साथ रहने लगी। पहले पति से उसके एक बेटी और एक बेटा है। आरोप है कि 13 फरवरी को जब काम कर गई थी तो उसकी 13 वर्षीय बेटी घर पर थी। उसी समय उसके दूसरे पति यानि सौतेले पिता दीपक ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद बच्ची सहमी हुई थी। उ...