बेटी के दुष्कर्मी पिता को आजीवन कारावास
बहराइच, अगस्त 25 -- बहराइच, संवाददाता । हैवान पिता ने दो वर्ष पूर्व मां के साथ सोई बेटी के साथ दुष्कर्म के दोषसिद्ध शराबी पिता को अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट अनिल कुमार ने सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषसिद्ध अपराधी पर कोर्ट ने एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना ठोका है । कोर्ट ने फास्ट ट्रैक अंदाज में लगातार सुनवाई कर दो वर्ष के अंदर सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र कुमार मौर्या ने बताया कि देहात कोतवाली के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 22 सितम्बर 2024 की रात करीब 11 बजे मां के साथ सोई 11 वर्षीय पुत्री के संग अश्लील हरकत कर रेप की कोशिश की। मां के विरोध करने पर उसे लात - घुंसे से जमकर पीटा। जधन्य अपराध से सहमी महिला ने पड़ोसी जिले लखीमपुर के धौरहरा से पिता को बुलाया और दो पुत्रियों को लेकर मायके चली गई। बालिका की मां क...
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