बेगुसराय, जुलाई 23 -- बरौनी। रेल विभाग ने जुलाई माह से रेलवे से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब बिना टिकट यात्रा करने पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि 500 रुपए कर दिया गया है। यदि कोई यात्री किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर बुक किए गए टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसका टिकट तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उस यात्री से टिकट का पूरा किराया और कम से कम 500 रुपए का अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। वहीं, रेलवे के जरिए खतरनाक वस्तु ले जाने पर 10,000 रुपए तक जुर्माना देना होगा। वहीं, अगर कुछ गंभीर मामला रहा तब जेल की सजा का भी प्रावधान किया गया है ।

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