बेटा मम्मी के साथ रहेगा, स्कूल पापा ले जाएंगे, खर्चा कौन उठाएगा? पति-पत्नी के झगड़े पर हाईकोर्ट का अहम फैसला
विधि संवाददाता, जुलाई 29 -- शंभू शरण, पटना। हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के झगड़े में फंसे मासूम बेटे की देखभाल के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए उसके माता-पिता को जरूरी निर्देश दिए हैं। पटना हाईकोर्ट ने ऐसी व्यवस्था की है कि बच्चे से ना तो उसकी मां का स्नेह छूटे और ना ही उसके पिता का साथ टूट सके। 6 साल का मासूम बेटा फिलहाल अपनी मम्मी के साथ रहेगा, लेकिन रोजमर्रा की दिनचर्या में पिता की भी भूमिका बराबर बनी रहेगी। यह मामला पटना का है। पति और पत्नी दोनों डॉक्टर हैं और उनके बीच फैमिली कोर्ट में वैवाहिक विवाद का केस चल रहा है। दंपति के दो बेटे हैं, पहला 12 साल का जबकि दूसरा 6 साल का है। मां ने बेटे की कस्टडी के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद और जस्टिस आलोक कुमार सिन्हा की...
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