निखिल पाठक, जनवरी 29 -- दिल्ली हाई कोर्ट में महिला पहलवानों की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं है और ट्रायल जारी रहेगा। इस तरह बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें खत्म नहीं हुई हैं। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने गुरुवार को बृजभूषण सिंह की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी और आरोपों को रद्द करने की मांग की है। अदालत ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 अप्रैल की तारीख तय करते हुए निचली अदालत का रिकॉर्ड भी तलब किया है। सुनवाई के दौरान सिंह की ओर से मुख्य वकील की अनुपलब्धता क...
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