बरेली, जून 10 -- थाना सुभाषनगर के 17 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में बुलंदशहर के गैंगस्टर सत्यप्रकाश और बरेली के टिन्नी उर्फ सुबोध ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट ने दोनों को दो-दो वर्ष की कैद और पांच-पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई। एडीजीसी क्राइम दिगंबर पटेल ने बताया कि थाना सुभाषनगर के तत्कालीन थानाध्यक्ष केके चौधरी ने पुलिस ने करीब 11 दिसंबर 2009 को बुलंदशहर के कस्बा डिबाई के मोहल्ला शेखान निवासी सत्यप्रकाश और बरेली शहर कोतवाली के बिहारीपुर निवासी टिन्नी उर्फ सुबोध के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्यवाही की थी। दोनों गैंगस्टरो के खिलाफ विशेष जज गैंगस्टर एक्ट संतोष कुमार यादव की विशेष कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। यह भी पढ़ें- गैंगस्टर एक्ट में दोषी को आठ वर्ष का सश्रम कारावास 17 साल ...