नई दिल्ली, जुलाई 16 -- सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अवमानना ​​याचिकाओं के एक समूह पर विचार करने से इनकार कर दिया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि तोड़-फोड़ की कार्रवाई कोर्ट के 2024 के फैसले का उल्लंघन करके की गई थी। यह भी पढ़ें- हल्द्वानी में हाईकोर्ट भवन के लिए जमीन सौंपे उत्तराखंडकोर्ट के निर्देश कोर्ट ने प्रभावित पक्षों से संबंधित हाईकोर्ट में जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा कि कई ऐसे सवाल हैं जिन पर तथ्यों के आधार पर विचार करने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इन कार्यवाही के रिकॉर्ड संबंधित हाईकोर्ट को स्थानांतरित कर देगी। साथ ही, उसने हाईकोर्ट से कहा कि वे जरूरी रिकॉर्ड मंगाएं और अगर जरूरत हो, तो सभी तथ्यात्मक मुद्दों को तय करने के लिए जिला अदालतों क...