बुलंदशहर, अप्रैल 30 -- बुलंदशहर। कोतवाली देहात क्षेत्र के चर्चित सूफियान हत्याकांड में न्यायालय ने मुख्य आरोपी भाजपा नेता सत्येंद्र उर्फ पिंटू और उसके साथी समीर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। वहीं, घटना के दो अन्य नामजद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं। गौरतलब है कि 4 जनवरी 2026 की रात को मामन रोड स्थित नीमखेड़ा गांव के पास एक बाग की पैमाइश की जा रही थी। इसी दौरान विवाद होने पर हमलावरों ने पूर्व विधायक हाजी अलीम के भतीजे सूफियान की पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हमले में सूफियान का भाई अकरम भी गंभीर रूप से घायल हुआ था। आरोपी मृतक का मोबाइल और अकरम की लाइसेंसी पिस्टल भी लूट ले गए थे। हत्याकांड के बाद मृतक के भाई मोहम्मद हुजेफा ने चार नामजद समेत आठ आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने भाजपा नेता सत्येंद्र उर्फ पिंटू औ...
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