बुढ़ाना थाना प्रभारी को कोर्ट का नोटिस, लापरवाही पर मांगा जवाब
मुजफ्फर नगर, जुलाई 29 -- मुजफ्फरनगर विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-03 रवि कुमार दिवाकर ने बुढ़ाना थाना प्रभारी सुभाष अत्री को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। न्यायालय ने उन्हें 30 जुलाई 2026 तक लिखित स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है कि उनके विरुद्ध पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा-29 के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए।न्यायालय के समक्ष एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/21 से संबंधित मुकदमा अपराध संख्या 242/2026 में अभियुक्त की जमानत अर्जी विचाराधीन थी। आदेश में कहा गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र 14 जुलाई को प्राप्त होने के बावजूद संबंधित थाने से अब तक आवश्यक आख्या और केस डायरी प्रस्तुत नहीं की गई। विशेष लोक अभियोजक ने भी न्यायालय को बताया कि कई बार निर्देश देने तथा थाना प्रभारी से संपर्क करने के बाद भी रिकॉर्ड उपलब्ध नही...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.