प्रयागराज, अप्रैल 6 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। पुराना कटरा की बुजुर्ग महिला विद्यावती गुप्ता की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश रजनीश कुमार मिश्र ने सोमवार को दिए गए फैसले में दो अभियुक्तों को रिंकू जायसवाल उर्फ रिंकू कचौड़ी और धीरज गुप्ता को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है।यह आदेश न्यायाधीश ने आरोपी के अधिवक्ता, अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह, हरिनारायण शुक्ला एव वादी के अधिवक्ता प्रमोद सिंह नीरज को सुनकर तथा पत्रावलि पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद दिया ।न्यायालय ने कहा कि अभियुक्तों ने मृतका के अकेलेपन का फायदा उठाया। धीरज गुप्ता ने शव बरामदगी में सहयोग किया, जिससे परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी पूरी हुई। तीसरे अभियुक्त सिद्धू को पहले जमानत मिल चुकी थी और उसके खिलाफ अलग से विचा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.