नई दिल्ली, जून 30 -- पुणे के फास्टट्रैक कोर्ट ने एक चार साल की मासूम से रेप और हत्या करने वाले 65 साल के भीमराव कांबले को मात्र 60 दिन में फांसी की सजा सुना दी है। मामला पुणे जिले के नसरापुर गांव का है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की नीयत हद दर्जे की खराब थी और उसके द्वारा किया गया अपराध जघन्य श्रेणी में आता है। सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और एनसीपी (SP) सांसद सुप्रिया सुले ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में रोष व्याप्त था। इसके बाद ही सरकार ने एसआई बनाकर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का वादा किया। केस की सुनवाई हुई और अदालत ने 59 दिन में आरोपी को मौत की सजा सुना दी। हालांकि अब सवाल यह है कि रेप और हत्या के दोषी भीमराव कांबले को फांसी कब होगी। अगर फांसी के पिछले कुछ मामलों पर नजर डालें तो न...