बी-पैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए ब्याजमुक्त ऋण सीमा हुई 15 लाख
लखनऊ, अगस्त 14 -- प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों (बी-पैक्स) की ब्याजमुक्त ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 21 मार्च 2025 को यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 61वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में इसकी घोषणा की थी।सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में ब्याजमुक्त ऋण सीमा बढ़ाने के संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसमें पात्रता भी तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि बी-पैक्स की ब्याजमुक्त ऋण सीमा को 15.00 लाख तक करने से बी-पैक्स की कार्यशील पूंजी में इजाफा होगा। इससे बी-पैक्स को उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित होने से समय पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश की बी-पैक्सों ने 7 हजार कर...
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