नई दिल्ली, मई 21 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) चुनाव में वोटों की गिनती पर रोक लगाने के अपने आदेश में किसी तरह का बदलाव करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने उस मांग को ठुकरा दिया, जिसमें अंतिम नतीजे घोषित किए बगैर मतों की गिनती करने की अनुमति देने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मौखिक तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 18 मई के आदेश में बदलाव करने और वोटों की गिनती करने की अनुमति मांगी थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने वोटों की गिनती करने की इजाजत देने से इनकार करते हुए कहा कि 'हम इसकी इजाजत नहीं देंगे, इसमें कई गंभीर मुद्दे हैं। कृपया आप हाईकोर्ट के पास जाकर अपनी बात रखें। यह सिर्फ एक अं...