नई दिल्ली, अगस्त 14 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हाल ही में हुए दिल्ली विधिज्ञ परिषद (बीसीडी) चुनाव परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी। हालांकि शीर्ष अदालत ने यह साफ कर दिया कि घोषित परिणाम चुनाव ट्रिब्यूनल में चल रहे मामलों के फैसले पर निर्भर करेगा।

बीसीडी चुनाव विवाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की पीठ ने इसके साथ ही बीसीडी के चुनाव से जुड़े सभी विवादों को चुनाव ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाल ही में इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश इसलिए दिया गया क्योंकि दूसरे राज्यों की विधिज्ञ परिषद के चुनाव विवादों को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों की अध्यक्षता वाले चुनाव ट्रिब्यूनल के पास पहले ही भेज चुका है। पीठ ने कहा कि अन्य राज्यो...