नई दिल्ली, मई 18 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली बार काउंसिल (बीसीडी) चुनाव में धांधली के आरोपों के बाद मतगणना पर रोक लगा दी और हाईकोर्ट को याचिकाओं पर दैनिक आधार पर सुनवाई करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बीरेंद्र सांगवान और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मुख्य न्यायाधीश ने मामले को हाईकोर्ट की खंडपीठ को स्थानांतरित कर दिया और मुख्य न्यायाधीश से आग्रह किया कि वह विवाद की दैनिक सुनवाई के लिए एक विशेष पीठ का गठन करें। पीठ ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट फैसला नहीं सुनाता, तब तक मतपत्रों की गिनती स्थगित रखी जाएगी। हमने मामले के गुण-दोष पर कुछ नहीं कहा है। पक्षकार हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं।

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